नई दिल्ली,,, लॉकडाउन पार्ट - टू के दौरान अग्निपरीक्षा पास करने वाले क्षेत्रों में अब 20 अप्रैल से मजदूरों के हाथों में काम होगा। बुधवार को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन के अनुसार छूट पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरुरी होगा।
20 अप्रैल से गाइड लाइन के अनुसार इन क्षेत्रों को मिलेगी छूट...
- हेल्थ सर्विसेज चालू रहेंगी।
- खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
- कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
- खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें भी खुली रहेंगी।
- कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
- मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेगा।
- दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी।
- मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट रहेगी।
-स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट मिली है। उन्हें वर्करों को अपने परिसर में ही ठहराने का भी इंतजाम करना होगा। वर्करों को वर्क प्लेस पर लाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी और उसे इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का पालन करना होगा।
- दवा, फार्मा को छूट मिली है।
- सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो।
- बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी।
- ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा।
- मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा।
- दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा।
- कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
- तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी।
-गुड्सध्कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट रहेंगी।
-जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेंगी।
-सभी ट्रकों और गुड्सध्कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत रहेगी।
- इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो।
-रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार रहेगी।
- सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत रहेगी।
- किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार रहेगी।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट रहेगी।
-आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं) रहेगी।
- ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी।
- सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत रहेगी।
-प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत रहेगी।