लखनऊ.,,,, रमजान (Ramazan), ईद (Eid) और बड़ा मंगल जैसे त्योहार को मद्देनजर रखते हुए राजधानी लखनऊ में सख्ती को 30 मई तक बढ़ा दी गई है.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) नवीन अरोड़ा की ओर से इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है. इसके अनुसार, राजधानी लखनऊ में लगी धारा 144 को 30 मई तक बढ़ा दी गई है.
देश में चल रहे लॉकडाउन (Lockdown) और इस दौरान ही रमजान, ईद व बड़ा मंगल जैसे त्योहार को देखते हुए 144 के कुछ प्रावधानों को सख़्त भी किया गया है. इस दौरान मांस और शराब की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगा. पुलिस की गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान सुबह 6 से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक जारी रहेगी. किसी भी तरह के सामूहिक धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी. टेंट लगाकर प्रसाद बांटने, किसी भी तरह से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी जुलूस निकालना भी प्रतिबंधित रहेगा. व्यापारिक प्रदर्शनी और रैली जैसे कार्यक्रम भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. इस दौरान टेंट लगाकर किसी भी तरह से खाना बांटना, प्रसाद बांटना, लाउडस्पीकर बजाना या किसी भी नई परंपरा को शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.