योगी सरकार ने जारी की एडवाइजरी, न मानने पर होगी महामारी एक्ट में कार्रवाई 


वाराणसी,,,  कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या वह सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, अथवा जो निजामुद्दीन दिल्ली तबलीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हो, या शामिल होने वालों के संपर्क में आए हो व जिनको किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की संभावना हो । उनके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने एडवाइजरी जारी की है।


इस संबंध में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया है कि ऐसे लोग स्वेच्छा से बिना देरी अथवा लापरवाही किए 24 घंटे में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जांच करवा लें अन्यथा महामारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी।


उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने अपने कार्यालय ज्ञाप द्वारा अवगत कराया है कि ऐसे लोग बिना देरी अथवा लापरवाही किए 24 घंटे के अंदर अपनी चिकित्सीय जांच हेतु अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत हो।


प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा है कि ऐसा न करना महामारी अधिनियम 1897 की धारा (2),(3),(4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली,2020 के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उक्त अधिनियम एवं विनियमावली के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।


 रिपोर्ट अनिल कुमार केशरी