रेलवे बंद फाटक पार करना या तोड़ना, गेटमैन की बात न मानना रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है | इसमें 05 साल तक के कारावास की सजा ,रु 2000/-तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है
प्रयागराज,,, अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस के अवसर पर प्रयागराज मंडल के अंतर्गत गुरुवार को आम जन मानस को जागरूक करने के क्रम में मंडल के अंतर्गत सेफ्टी काउंसलर, ट्रैफिक निरीक्षक, पथ निरीक्षक, आर पी एफ निरीक्षक, स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर आदि कर्मियों को सम्मिलित कर पं दीन दयाल उपाध्याय जं - इलाहाबाद सेक्शन में जागरूकता अभियान चलाया गया और समपारों पर लोगों को जागरूक किया गया |
मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज अमिताभ के निर्देशन में वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी विकास कुमार चौरसिया के कुशल नेतृत्व में संरक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण मंडल में जागरूकता अभियान चलाया गया| मंडल के अंतर्गत अन्तराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस के अवसर पर प्रयागराज छिवकी यार्ड के पास समपार सं 34A तथा प्रयागराज छिवकी - करछना के मध्य समपार सं 32C पर प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी पी डी मिश्र एवं वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी विकास कुमार चौरसिया द्वारा सड़क वाहन चालकों एवं आम जन मानस को जागरूक करते हुए बताया गया कि फाटक बंद होने पर, ट्रेन की प्रतीक्षा करें , पहले ट्रेन को जाने दें, बैरियर खुलने के बाद ही आवागमन करे | बैरियर के नीचे या दायें बाएं से रेलवे लाइन पार करने की कोशिश न करें| गेटमैन से फाटक खोलने के लिए जबरदस्ती न करें, बंद फाटक खोलने का प्रयास न करें| इसके अतिरिक्त जन जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया तथा दुपहिया एवं चार पहिया गाड़ियों पर सेफ्टी नियमों के स्टीकर लगाए गए तथा सेफ्टी पम्पलेट वितरित किए गए । इस अवसर पर उप मुख्य संरक्षा अधिकारी पी सी मधुकर, पी के पाल तथा संरक्षा विभाग के अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे |
उत्तर मध्य रेलवे समस्त जन मानस से अनुरोध करता है कि संरक्षा विभाग का अभियान सुरक्षित आप – आश्वस्त हम को चरितार्थ कर भारतीय रेल का सहयोग करें और सुरक्षित रहें | अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस के अवसर पर आज सुबह से ही सेफ्टी काउंसलर, ट्रैफिक निरीक्षक, पथ निरीक्षक, आर पी एफ निरीक्षक, स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर अपने- अपने सेक्शनों एवं स्टेशनों से सम्बंधित समपार पर पहुंच कर स्टाफ के साथ लोगों को जागरूक किया और संरक्षा नियमों का पालन करने का अनुरोध किया |
अंत में लोगों को यह जानकारी भी प्रदान की गई कि बंद फाटक पार करना या तोड़ना, गेटमैन की बात न मानना रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है | इसमें 05 साल तक के कारावास की सजा ,रु 2000/-तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है |