लगाम कोरोमा महामारी को नियंत्रित करने हेतु मिर्जापुर में 15 जुलाई तक सम्पूर्ण लॉक डाउन ,, जिलाधिकारी  


मीरजापुर,,,  जिले में बेलगाम हुए कोरोमा महामारी को नियंत्रित करने के दृश्टिगत जन सुरक्षा हेतु सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य उपायों को लागू करने के लिए महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-03 सन् 1897) की धारा-2 व इसके अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020 दिनांक 17/4/2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल के द्वारा जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दिया गया है।


जिलाधिकारी सुशील पटेल अपने एक आदेश के तहत कहा है कि जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी स्वीमिंग पूल, समस्त निजी एवं सार्वजनिक जिम, क्लब, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स हॉल, समस्त प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षा संस्थान, जनपद के समस्त सरकारी/निजी कांचिंग संस्थान व पुस्तकालय आगामी दिनांक 15 जुलाई 2020 तक नागरिकों के प्रवेश के लिये बन्द रहेगें।


उन्होंने कहा कि स्टेडियम स्पोर्टस काम्पलेक्स व क्लब में भी कोई ऐसे खेल, कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा जिसमें 05 से अधिक व्यक्ति प्रतिभागिता करेगें। जनपद के समस्त होटल, मैरेज हाल/लॉंन, पेईग गेस्ट हाउस एवं जो भी परिसर विभिन्न प्रकार के पारिवारिक व्यवसायिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये निशुल्क अथवा किराये पर प्रयोग किये जाते है। उन सबको ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने हेतु  प्रतिबन्धित किया गया है।


जनपद में किसी भी प्रकार के निजी पारिवारिक अथवा व्यवसायिक कार्यक्रम यथा-कांन्फ्रेस, गोश्ठी, जन्मदिवस पार्टी, शादी की वर्षगांठ आदि आयोजन आगामी 15 जुलाई 2020 तक पूर्णतया प्रतिबन्घित रहेंगे। शादी समारोह व शादी से सम्बन्घित कार्यक्रमों का समारोह, अत्यंत आवश्यक परम्परागत धार्मिक कार्यक्रम हेतु ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसे कार्यक्रमों हेतु शहर क्षेत्र के लिये नगर मजिस्ट्रेट एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये उप जिला मजिस्ट्रेट को न्यूनतम 03 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तथा शादी में सम्लित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को न्यूनतम 30 से नीचे रखा जाएगा


होटल,लॉंज, गेस्ट हाउस, पेइ्रग गेस्ट भवन एवं कोई भी निजी भवन का स्वामी जिसमें कोई भी विदेशी नागरिक दिनांक 15 जुलाई 2020 तक ठहरेगा है या जो वर्तमान में ठहरा हुआ है, तो उसका नाम, पता, पासपोर्ट नम्बर व मोबाइन नम्बर आदि का पूर्ण विवरण सम्बन्धित थाने तथा एफ0आर0आर0ओ0 कार्यालय में उसी दिन उपलब्ध कराये जाए।


जनपद के अन्य होटलों गेस्ट हाउस एवं पेइंग गेस्ट हाउस में ठहरे हुये अन्य नागरकि भी आवश्यकतानुसार ही बाहर निकलेगें तथा किसी भी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना जनपद के स्वास्थ्य विभग के कंट्रोल रूम में विवरण उपलब्ध करायेगें। जुलाई 15-2020 तक कोई भी व्यक्ति भीड-भाड वाले ऐसे स्थानों यथा-अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक, ए0अी0एम0, इंष्योरंस, निजी कम्पनी के कार्यालय दुकान आदि स्थलों पर तब तक नहीं जायेगे, जब तक उसको आवश्यक कार्य न हो उसका जाना अतिअवाश्यक न हो इसके अलावा टूर आपरेटरों के समस्त वाहनों जिसमें विदेशी एवं देशी पर्यटक घूमते हैं उन सभी वाहनों को हर 03 घंटे में सेनेटाइज किया जाए। सभी मांल ,शो रूम, दुकान प्राइवेट अस्पताल, होटल, लाज आदि अपने-अपने परिसर को हर 06 घंटे में सेनोटाइज करेगें।


अन्य राज्यों व जिलो से आये प्रवासी मजदूरों को जिन्हें होम क्वारंटाइन करने का आदेश स्वस्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया है, वह लोग 14 दिन तक अपने आवास में ही रहेगें, किसी भी दशा में वह आवास से बाहर/सार्वजनिक स्थल पर नहीं निकलेगें। समय-समय पर चिकित्सकों की टीम इनका परीक्षण भी करेगी।


जिलाधिकारी आदेश में कहा कि दिनांक 15 जुलाई 2020 तक जनपद के प्रत्येक दुकान, मॉंल, रेस्टोरंट अपने परिसर में न्यूनतम एक एवं परिसर के साईज के अनुसार कोरोना वायरस रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किये गये पोस्टर अथवा इसकी फोटोकापी ऐसे जगह चिपकायेगें जहां जनता पोस्टर को ज्यादा से ज्यादा पढ सके।


15 जुलाई तक कोई भी दवा व्यवसायी केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन हैण्डवाश, सेनेटाइजर व मास्क आदि को  प्रिन्ट ए0आर0पी0 से ज्यादा मूल्य लेकर नहीं बेचेगा अन्यथा जानकारी होने पर कार्यवाही भी हो सकती है। इसके अलावा  सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के कोई भी अफवाह फैलाने वाला मैसेज किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं फैलाया जाएगा