लखनऊ,,, उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना अब और भी भारी पड़ने वाला है, राज्य सरकार ने चालान की राशि 500 रुपये को बढाकर 1000 रुपये करने की योजना बना रही है
कोरोना महामारी के दौर में भी सरकार जनता को राहत देने की मूढ़ में नहीं है तभी बिना हेल्मेंट में चालान पर पहले 500 रुपये देने पड़ते थे जो अब 1000 रुपये देने होगे वही फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर दस हजार का चालान देना होगा,
इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मोडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा, पार्किंग का दोबारा उल्लंघन करने पर अब 15सौ रुपये का फाइन देना होगा, आपको बता दें कि पहले पार्किंग के नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार पाँच सौ रुपये और दोबारा उल्लंघन पर एक हजार रुपये जुर्माना देने का प्राविधान था, अब ये बढ़ाकर 15सौ रुपये कर दिया गया है.
योगी कैबिनेट की बैठक में ये सारे फैसले आज 16 जून को लिए गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है, जिसके तहत कई तरह के जुर्माने व चालान की राशि में इजाफा कर दिया गया है.
रिपोर्ट नरेन्द्र पंडित